Environmental Acts and Policies
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वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act 1972)
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 भारतीय संघ की एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में वन्यजीवों की संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।
- भारतीय संसद द्वारा 12 अगस्त 1972 को पारित तथा 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया।
- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों की संरक्षा, उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए निर्देश देना, वन्यजीव संरक्षा के लिए सम्पूर्ण देश के सहयोग को बढ़ाना और अवैध शिकार, वन्यजीव वित्त व्यापार और उनके जीवनयापन को रोकने के लिए सख्त उपाय अपनाना है।
- यह अधिनियम वर्तमान में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी है।
- इस अधिनियम के तहत, वन्यजीव संरक्षण समितियों की स्थापना होती है जो नीतियों, मार्गदर्शिकाओं और योजनाओं का निर्धारण करती हैं।
- अधिनियम द्वारा वन्यजीव संरक्षण कार्यों के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिकारियों को अधिकार और अधिकारिता प्रदान की जाती है।
- अधिनियम द्वारा वन्यजीव संरक्षण के लिए जरूरी सुविधाओं की स्थापना, वन्यजीव आवासों की संरक्षा और अनुसंधान के लिए वन्यजीव पार्क और अभयारण्यों की स्थापना की जाती है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (Environment Protection Act 1986)
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा, संरक्षण और सुधार करना है। यह अधिनियम हमारे देश में प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है।