महत्वपूर्ण अनुच्छेद
भारत का संविधान 29 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसको 26 जनवरी 1950 को पूरे तरीके देश में लागू किया गया । मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां |
- Article 1: संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
- Article 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
- Article 3: नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन।
- Note: Article–2 भारतीय क्षेत्र के बाहर से एक नए राज्य की स्थापना या भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करना से संबंधित है, जबकि, Article–3 मौजूदा राज्यों से एक नया राज्य बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- Article–5: संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता
- Article–13: मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में
- Article–14: विधि के समक्ष समानता
- Article–15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
- Article–16: लोक नियोजन के विषय में सभी को अवसर की समानता
- Article–17: अस्पृश्यता का उन्मूलन
- Article–18: उपाधियों का अंत ( सेना और शिक्षा को छोड़कर अन्य कोई उपाधि नही धारण कर सकते )
- Article–19: “अभिव्यक्ति की आज़ादी ” के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण
प्रेस की स्वतंत्रता Article–19 (a) में निहित है। - Article–20: अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
- Article–21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ( एक अच्छा और सम्मान पूर्ण जीवन जीने के लिए समस्त अधिकार इसमें शामिल हैं )। Article–21A:- प्राथमिक शिक्षा का अधिकार
- Article–23: मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम (बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध)
कारखानों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध - Article–25: अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
- Article–26: धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
- Article–28: कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता जैसे माइनॉरिटी इंस्टिट्यूशन में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा
- Article–30: अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों (minority institutions) को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार
- Article–32: मौलिक अधिकारों को लागू के लिए “रिट” सहित अन्य उपचार
- Article–38: राज्य, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा
- Article–39(a): समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
- Article–40: ग्राम पंचायतों का संगठन
- Article–44: नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता
- Article–45: 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
- Article–46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातिओं और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा
- Article–50: कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना
- Article–51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
Article–51(a): नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य